
धनबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में महेश भुइयां ,टिंकू भुइयां और संजय भुइयां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इसी मामले में एक आरोपी को कोर्ट ने बरी किया है। घटना 13 मार्च 2019 की है। पीड़िता अपने एक रिश्तेदार के घर शादी समारोह में गई हुई थी। रात 11:00 बजे वह शादी समारोह से निकलकर नानी के घर जा रही थी। इस दौरान बीच रास्ते में चारों ने मिलकर एक मकान में ले जाकर गैंगरेप किया था। दरिंदो की हैवानियत से पीड़िता बेहोश हो गई थी। सुबह होश आने के बाद वह किसी तरह घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजनों को दी। 18 मार्च 2019 को चिरकुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थीं।
